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कोई टाइटल नहीं

           अब अवैध कालोनियां काटने वालों पर होगी कार्रवाई


चंडीगढ़ः पंजाब में रजिस्ट्ररी से नो ओबजेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) की शर्त खत्म कर दी गई है। इस प्रस्ताव को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा प्रदेश में कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों होगा। कच्ची कॉलोनियों में सरकार की तरफ से सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। आप नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की मेहनत रंग लाई है। क्योंकि अब कच्ची कॉलोनियों के एनओसी को लेकर बनाए कानून पर राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत ने प्रदेश के लोगों से किया वादा निभाया। वर्ष 2018 से कच्ची कालोनियों का मुद्दा किसी भी सरकार ने हल नहीं किया।


आम लोगों ने जो अपनी गाढ़ी कमाई घर बनाए हैं उन्हें अब सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। पंजाब विधानसभा में 3 सितंबर में पंजाब अपार्टमेंट प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024' विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके बाद यह बिल राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि इसमें एक बात साफ है कि इस आदेश अवैध कालोनियां रैगुलर नहीं होगी, बल्कि केवल प्लॉट ही रेगुलर हो पाएंगे। इस मौके सीएम भगवंत ने कहा इस बिल से आम लोगों को फायदा होगा।


भविष्य में अवैध कालोनियां न काटी जा सके, इसके लिए सरकार ने सख्त फैसला लिया है। ऐसे में नियम तोडने वालों पर सरकार कम से कम 25 लाख से लेकर 5 करोड तक जुर्माना लगाएगी। कम से कम 5 साल की सजा भी होगी। जिसे बढ़ाकर दस साल तक भी किया जा सकता है। इस एक्ट को विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद गवर्नर के पास मंजूरी को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी करते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।


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